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केस डायरी के तथ्यों को प्रसारित नहीं कर सकता न्यूज चैनल: हाईकोर्ट

Tue, 20 Oct 2020 01:11 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2020 01:11 AM IST
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high court says news channel can not telecase the case diary
दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के इकबालिया बयान को प्रसारित करने के मामले में निजी न्यूज चैनल (जी न्यूज) को खबर का स्रोत बताने के लिए एक और मौका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टीवी चैनल के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर खबर का स्रोत चैनल से पूछा।

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न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने तन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यूज चैनल से कहा कि अभियुक्त का बयान जो पब्लिक के लिए नहीं है, उसे प्रसारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने पूछा कि आरोपी का इकबालिया बयान उनके रिपोर्टर को कहां से मिला। पीठ ने यह भी कहा कि पत्रकारों को केस डायरी को बाहर निकालने और उसे प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है।
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इस पर चैनल की ओर से अपील की गई कि उन्हें रिपोर्टर का नाम बंद लिफाफे में देने की अनुमति दी जाए क्योंकि खुलेआम रिपोर्टर का नाम बताने से उसे या उसके परिवार को जान का खतरा हो सकता है। इसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई के लिए 23 अक्तूबर की तारीख तय कर दी।
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तन्हा की ओर से दायर याचिका में जानकारी लीक करने का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि उसकी ओर से कोई जानकारी लीक नहीं की गई। पुलिस मामले में विजिलेंस जांच भी शुरू कर चुकी है।


केस की पूछताछ से जुड़े बयान के मीडिया में प्रसारित होने से परेशान तन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसने दावा किया कि मीडिया में जानकारी लीक होने से निष्पक्ष जांच के अधिकार का हनन हो रहा है। हाईकोर्ट न्यूज चैनल समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मामले से जुड़ी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न करने का निर्देश दे चुकी है।

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