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हाईकोर्ट का आदेश : हेलमेट के निर्माण और बिक्री पर भारतीय मानक ब्यूरो सख्त निगरानी रखे

Mon, 12 Apr 2021 10:00 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 12 Apr 2021 10:00 PM IST
सार

दो पहिया वाहन चालक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट अहम है ऐसे में हेलमेट के निर्माण और बिक्री पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। 

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High Court says Bureau of Indian Standards strictly monitor manufacture and sale of helmets
फाइल फोटो - फोटो : Social media

विस्तार

दो पहिया वाहन चालक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट अहम है ऐसे में हेलमेट के निर्माण और बिक्री पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के सुरक्षा व हित से संबंधित है।
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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका में कहा गया है कि एनजीओ  ने 2019 से अभी तक 14 सौ से अधिक शिकायतें की हैं जिनमें हेलमेट के निर्माण और बिक्री में विभिन्न कथित अवैधता और अनियमितताओं के बारे में बताया गया है।
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गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) उत्प्रेरित कंज्यूमर फाउंडेशन ने वकील तुषार ए जॉन के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा है कि बीआईएस हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री की उचित तरीके से निगरानी नहीं कर रहा है।
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अदातल ने उनका तर्क सुनने के बाद कहा कि यह देखते हुए कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा दांव पर है, हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री की सख्त निगरानी और पर्यवेक्षण की जरूरत है। अदातल ने बीआईएस को निर्देश दिया कि वह एनजीओ की शिकायतों पर गौर करे और एक स्थिति रिपोर्ट दायर करे।

इस रिपोर्ट में शिकायतों पर की गई कार्रवाई का संकेत होना चाहिए और उन कदमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जो हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री की निगरानी के लिए प्राधिकरण ने उठाएं हैं जिससे आईएसआई चिन्ह का दुरुपयोग न हो।

जॉन ने सुनवाई के दौरान बताया कि कुछ कंपनियां आईएसआई चिन्ह का उपयोग कर रही हैं जबकि उनका लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। वहीं कुछ अन्य उस क्षेत्र के हेलमेट बना रहे हैं जिसके लिए उनके पास आईएसआई चिन्ह का इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं हैं।
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