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Hindi News ›   Delhi ›   High Court refuses to take contempt action against husband case of salary of medical specialist appointed to take care of son

पति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने से उच्च न्यायालय ने किया इनकार, बेटे की देखभाल के लिए नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञ के वेतन का मामला

Sat, 30 Apr 2022 05:39 AM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Sat, 30 Apr 2022 05:39 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञ को ऐसे समय में नियुक्त किया गया था जब नाबालिग बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन यह स्थिति आज नहीं है। ऐसे में 80 हजार रुपये का वेतन ज्यादा है।

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High Court refuses to take contempt action against husband case of salary of medical specialist appointed to take care of son
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने इकलौते बेटे की देखभाल के लिए नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञ को वेतन नहीं देने पर पति के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
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अदालत ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञ को ऐसे समय में नियुक्त किया गया था जब नाबालिग बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन यह स्थिति आज नहीं है। ऐसे में 80 हजार रुपये का वेतन ज्यादा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके सामने यह विवाद इस बात तक सीमित है कि वेतन का भुगतान न करना अवमानना होगा या नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह फैमिली कोर्ट के आदेश की व्याख्या का मामला होगा। 
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अदालत ने कहा बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर उनका मानना है कि वेतन की 80,000 राशि अत्यधिक अधिक है, जिसे एक बच्चे की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है। पत्नी ने याचिका में आरोप लगाया था कि पति निचली अदालत के आदेश के पालन करने में असफल रहा है। 9 नवंबर 2021 को दिए आदेश में पति को अपार्टमेंट के किराए के रूप में 4.25 लाख का भुगतान करने के साथ-साथ पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए रखरखाव के रूप में 1 लाख और दैनिक किराने का सामान के लिए 1 लाख का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
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