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कोरोना वैक्सीन: दो खुराक के बीच अंतर कम करने संबंधी याचिका पर विचार करने से उच्च न्यायालय का इनकार

Fri, 04 Feb 2022 08:02 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Fri, 04 Feb 2022 08:02 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह एक प्रशासनिक फैसला है और अदालत ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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High Court refuses to entertain plea to reduce gap between two doses of Corona Vaccine 
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच अंतर को नौ महीने से घटाकर तीन महीने करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। 

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह एक प्रशासनिक फैसला है और अदालत ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका दायर करने के लिए उचित तैयारी नहीं थी।
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अदालत ने सख्त रवैया अपनाते हुए जब याचिका को लागत के साथ खारिज करने की बात कही तो वकील ने कहा कि वह याचिका वापस ले रहा है। याचिकाकर्ता दिशांक धवन ने अपनी याचिका में अग्रिम पंक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों सहित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक और एहतियाती तीसरी खुराक के बीच 39 सप्ताह (नौ महीने) से घटाकर तीन महीने करने की मांग की।
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याचिका में सरकार को उचित निर्देश पारित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई ताकि बूस्टर डोज (एहतियाती तीसरी खुराक) ताकि इन वर्गों को राहत मिल सके।

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