दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने राजनेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण का आरोप लगाने वाली याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर विचार करने से किया इनकार
पीटीआई, दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Fri, 25 Feb 2022 04:01 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति नहीं दे रह है और इसे भविष्य के लिए लंबित रखने से भी इनकार कर दिया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : ANI