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दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने राजनेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण का आरोप लगाने वाली याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाले आवेदन पर विचार करने से किया इनकार 

Fri, 25 Feb 2022 04:01 PM IST
सुशील कुमार पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Fri, 25 Feb 2022 04:01 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति नहीं दे रह है और इसे भविष्य के लिए लंबित रखने से भी इनकार कर दिया।

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high court refuses hearing plea challenging maintainability of petition alleging hate speeches by politicians in delhi riot case 2020
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया। जिसमें कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए जांच की मांग की गई थी। जिसके चलते फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा हुई थी। कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप आवेदन की अनुमति नहीं दे रह है और इसे भविष्य के लिए लंबित रखने से भी इनकार कर दिया।

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