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गलत शैक्षणिक योग्यता बताने पर आप विधायक को नोटिस, अब 9 दिसंबर को सुनवाई
Wed, 30 Sep 2020 01:09 AM IST
नोएडा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2020 01:09 AM IST
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प्रीति तोमर
- फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की त्रिनगर से विधायक प्रीति तोमर को चुनावी शपथ पत्र में गलत शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने के मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रीति तोमर के नामांकन पत्र व हलफनामे को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
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प्रीति तोमर दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र तोमर की पत्नी हैं। जिन्हें हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी में उनके 2015 के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनकी पत्नी प्रीति तोमर को त्रिनगर विधानसभा से चुनाव में उतारा था। प्रीति तोमर ने बीजेपी के तिलक राम गुप्ता को हराकर विधानसभा चुनाव जीता था।
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त्रिनगर विधान सभा के ही एक स्थानीय मतदाता नवीन पराशर ने प्रीति तोमर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। नवीन के वकील अनिल सोनी ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि मौजूदा विधायक प्रीति तोमर ने अपने चुनावी हलफनामे में खुद को एमएससी और बीएड डिग्री धारक बताया है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से खुद को वर्ष 1994 में बीएड डिग्री धारक बताया है, वहां पर तब बीएड की पढ़ाई नहीं होती थी।
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