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बॉयज लॉकर रूम विवाद : हाईकोर्ट ने केंद्र, इंस्टाग्राम, गूगल समेत अन्य नेटवर्किंग प्लेटफार्म से मांगा जवाब
Tue, 19 May 2020 10:36 PM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 19 May 2020 10:36 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
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इंस्टाग्राम के बॉयज लॉकर रूम जैसे समूह सोशल मीडिया से हटवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने केंद्र सरकार, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म से जवाब मांगा है।
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न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडले और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ के समक्ष यह याचिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की ओर से दायर की गई है।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ ही फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी किया। पीठ ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 14 जुलाई को सूचीबद्ध की गई है।
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गोविंदाचार्य ने याचिका में कहा कि बॉयज लॉकर रूम जैसे समूह की गैरकानूनी गतिविधियां नकारात्मकता, फेक न्यूज और अनैतिक तथ्य युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे समूहों को मुक्त या सृजनात्मक तरीके से अपनी बात कहने के नाम पर कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने विभिन्न मंत्रालयों की ओर से नोटिस स्वीकार किए और जवाब देने की बात कही।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने इस मामले की जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए थे। पीठ ने मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया था।