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कम आयु में नीट परीक्षा में बैठने की मांग संबंधी याचिका खारिज

Tue, 17 Aug 2021 11:47 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 11:47 PM IST
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high court dismisses petition seeking early age appearance in NEET
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने 13 महीने आयु कम होने के बावजूद नीट परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इतना ही नहीं अदालत ने याची छात्र पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने उसे यह राशि चार सप्ताह में डीएसएलएसए के पास जमा करने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा यदि हम यह अनुमति देते हैं, कल कोई और इस तर्क पर आ सकता है कि अब पीढ़ी और अधिक प्रतिभाशाली है। उनकी आयु 12 साल, 7 साल हैं। पीठ ने कहा यह नीतिगत मामला है और अदालत ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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सुनवाई के दौरान अदालत के रवैये को देखने के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपने तर्क को सही ठहराने का प्रयास जारी रखा तो पीठ ने याचिका खारिज करते हुए उस पर जुर्माना भी लगा दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि पात्रता मानदंड निर्धारित करना एक नीतिगत मामला है जिसमें अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आज कम आयु के छात्र को अनुमति दी जाती है तो भविष्य में इसी तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी।
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उम्र तय करना नीतिगत मामला
अदालत ने कहा दाखिले के लिए 31 दिसंबर या उससे पहले की गई कटऑफ उम्र तय करना संबंधित अथॉरिटी का नीतिगत फैसला है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया विवाद यह है कि याचिकाकर्ता की आयु 12 महीने और 26 दिन कम है, जिससे उसे अनुमति दी जा सकती है।
अदालत ने कहा इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि एक याचिकाकर्ता को 12 महीने और 26 दिन तक कम उम्र की अनुमति दी जाती है, तो कल एक अन्य याचिकाकर्ता न्यायालय में आ सकता है। वह कह सकता है कि वह 12 महीने और 30 दिन तक कम उम्र का है। फिर तीसरा याचिकाकर्ता आकर कह सकता है कि वह 12 महीने और 35 दिन से कम उम्र का है। 1997 के नियमों का उल्लंघन करते हुए नीट परीक्षा में इस प्रकार के कम आयु वाले छात्रों को अनुमति नहीं दे सकते।
यह याचिका छात्र आकाश यादव ने अपने पिता डॉ सुरेंद्र कुमार यादव के जरिये दायर की थी। याची ने कहा कि उसने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा 21 में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति मांगी लेकिन आयु के कम होने के कारण उसे अनुमति नहीं मिली।

याची ने कहा कि आवेदन करने की आयु सीमा से उसकी आयु 13 माह कम है। याची ने कहा कि उसने वर्ष 2019 में दसवीं कक्षा 90.2 अंकों से पास की जबकि 2021 में 12वीं कक्षा 89 अंकों से पास की है। याची ने कहा कि नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु 31 दिसंबर 21 को 17 वर्ष होनी चाहिए थी। ऐसे में उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
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