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Delhi News: आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामलों में हुई सुनवाई

Mon, 24 Nov 2025 07:37 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 07:37 PM IST
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Hearing in cases related to IRCTC scam
राबड़ी देवी ने न्यायाधीश पर लगाया पक्षपात का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामलों में सोमवार को सुनवाई हुई। ऐसे में विशेष न्यायाधीश डॉ. विशाल गोगने की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केसों में कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका की वजह से सुनवाई टालने से इन्कार कर दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह शिकायत 25 अगस्त, 2018 को फाइल की गई थी और चार्ज अभी भी साल 2025 में विचाराधीन है। ऐसे में जल्दी ट्रायल की खासतौर पर जरूरत है। सोलह में से एक आरोपी के बहस करने से मना करने का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट की तरफ से बनाए गए शेड्यूल के अनुसार दूसरे आरोपी को भी बहस करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों की जांच को बिना वजह रोका नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मेरिट पर बहस के हित में मामला मंगलवार को आरोपी लालू प्रसाद यादव और कंपनी एम/एस लारा प्रोजेक्ट की बहस के लिए तय किया जाता है। सुनवाई के दौरान आरोपी राबड़ी देवी के वकील ने कहा कि मामले को उनके मुवक्किल से जुड़े तीन अन्य मामले के साथ इस अदालत से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए आरोपी की याचिका 25 नवंबर के के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश की अदालत में सूचीबद्ध है।
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केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग


इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोमवार को एक अर्जी दी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई और ईडी के केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि सही और बिना भेदभाव वाला न्याय नहीं मिलेगा। वह चार मामलों में आरोपी हैं, जिनमें नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी घोटाला मामला शामिल है, जिनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश डॉ. विशाल गोगने कर रहे हैं।
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