{"_id":"6137f49b8ebc3e1dd0650fa7","slug":"government-will-give-financial-assistance-to-the-families-of-the-kovid-dead","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली : कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता देगी सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली : कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता देगी सरकार
Wed, 08 Sep 2021 04:54 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 08 Sep 2021 04:54 AM IST
सार
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत 3708 आवेदन स्वीकृत। आर्थिक सहायता योजना में 1257 और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार होंगे लाभांवित।
विज्ञापन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले 3708 लोगों के परिवारों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत इसकी स्वीकृति दी गई है। इसमें मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 1257 और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार लाभांवित होंगे।
विज्ञापन
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों तक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत शीघ्र आर्थिक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना शुरू की है।
विज्ञापन
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। दोनों योजनाओं के तहत अभी तक 9999 आवेदन प्रापत हुए हैं। इनमें से 3708 को जांच के उपरांत योजना का लाभ देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
विज्ञापन
50 हजार रुपये की दी जा रही राशि
कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की एकमुश्त राशि दी जा रही है। वहीं, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने मां और पिता दोनों को खो दिया है या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चा अनाथ हो गया है, तो उन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।