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दिल्ली: अब देर रात तक सुनाई देगी रामलीला की गूंज, दुर्गा पूजा-दशहरा को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश
Thu, 07 Oct 2021 10:32 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Thu, 07 Oct 2021 10:32 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को जनहित में रात 10 से 12 बजे तक लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति दे दी।
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रामलीला
- फोटो : amar ujala
विस्तार
दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को मध्यरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यह व्यवस्था 16 अक्तूबर तक रहेगी। हालांकि, आयोजकों को अभी भी दिल्ली पुलिस से अनुमति की आवश्यकता होगी। अभी तक रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता था।
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उपराज्यपाल ने गुरुवार को 16 अक्तूबर तक तत्काल प्रभाव से रात 10 से 12 बजे के बीच लाउडस्पीकर और माइक का उपयोग करने की अनुमति दी। उनके आदेश में कहा गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी आगामी त्योहारों के उत्सव के लिए 15 नवंबर तक प्रतिबंध में ढील दी है।
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डीडीएमए के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों और खाद्य स्टॉलों की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में उत्सव के आयोजनों में खड़े होने या बैठने की अनुमति नहीं है। केवल सामाजिक दूरी के साथ कुर्सियों पर बैठने की अनुमति है। सार्वजनिक स्थानों और नदी तट पर छठ समारोह की अनुमति नहीं दी गई है।
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