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खाद घोटाला: राजद सांसद की ईडी रिमांड की चुनौती याचिका पर सुनवाई 11 जून को
Wed, 09 Jun 2021 06:39 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 09 Jun 2021 06:39 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि चूंकि सिंह के वकील ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कुछ आदेशों का जिक्र किया है तो ईडी के वकील अमित महाजन भी अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ फैसलों को रखना चाहते हैं तथा यह बृहस्पतिवार तक हो जाएगा।
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दिल्ली हाई कोर्ट
- फोटो : दिल्ली हाई कोर्ट
विस्तार
उच्च न्यायालय ने कथित खाद घोटाले के संबंध में धन शोधन मामले में गिरफ्तार राजद के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की याचिका पर सुनवाई 11 जून तय की है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को सिंह की 10 दिन हिरासत देने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कुछ आदेशों का जिक्र किया है। वहीं ईडी के वकील अमित महाजन भी अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ फैसलों को रखना चाहते हैं। ऐसे में वे मामले की सुनवाई 11 जून को करेंगी।
संसद सदस्य और कारोबारी सिंह को ईडी ने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो जून को गिरफ्तार किया था।
याची ने निचली अदालत के तीन जून के रिमांड वाले आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका में कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने मामले के खास तथ्यों, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री तथा मौजूदा कानून पर गौर किए बिना आदेश पारित किया है।
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याचिका में कहा गया है कि यह शिकायत 23 अप्रैल की है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून तथा आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोप में मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने के क्रम में सिंह के आवास और कार्यालय परिसर में इस साल 19 मई को छापे मारे गए जिसमें उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने सहयोग किया।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कुछ आदेशों का जिक्र किया है। वहीं ईडी के वकील अमित महाजन भी अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ फैसलों को रखना चाहते हैं। ऐसे में वे मामले की सुनवाई 11 जून को करेंगी।
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संसद सदस्य और कारोबारी सिंह को ईडी ने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो जून को गिरफ्तार किया था।
याची ने निचली अदालत के तीन जून के रिमांड वाले आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका में कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश ने मामले के खास तथ्यों, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री तथा मौजूदा कानून पर गौर किए बिना आदेश पारित किया है।
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याचिका में कहा गया है कि यह शिकायत 23 अप्रैल की है और सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून तथा आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोप में मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने के क्रम में सिंह के आवास और कार्यालय परिसर में इस साल 19 मई को छापे मारे गए जिसमें उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने सहयोग किया।
उन्होंने कहा अगले दिन ईडी ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया और 20 मई से दो जून के बीच जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें पूछताछ में शामिल के लिए कोई सम्मन नहीं दिया गया।
गौरतलब है कि यह मामला इफको और इंडिया पोटैश लिमिटेड (आईपीएल) से जुड़े कथित खाद घोटाले का है जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि सिंह इस मामले में शामिल ज्योति ट्रेडिंग कोरपोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे।
गौरतलब है कि यह मामला इफको और इंडिया पोटैश लिमिटेड (आईपीएल) से जुड़े कथित खाद घोटाले का है जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि सिंह इस मामले में शामिल ज्योति ट्रेडिंग कोरपोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे।