फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Detention policy may come in schools for children from class V to VIII in Delhi

Detention policy : दिल्ली में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में आ सकती है डिटेंशन पॉलिसी 

Sun, 26 Jun 2022 05:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 26 Jun 2022 05:08 AM IST
सार

इस पॉलिसी के वापस आने पर बच्चे के फेल होने पर उसी क्लास में रोकने का नियम है जबकि अभी तक नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू है जिसके तहत बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम को इस साल बदला जाएगा।

विज्ञापन
Detention policy may come in schools for children from class V to VIII in Delhi
Delhi School Reopening - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

दिल्ली केस्कूलों में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों को फेल करने की डिटेंशन पॉलिसी आ सकती है। इस पॉलिसी के वापस आने पर बच्चे के फेल होने पर उसी क्लास में रोकने का नियम है जबकि अभी तक नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू है जिसके तहत बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम को इस साल बदला जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन किया गया है।

विज्ञापन


इस बदलाव के आने से डिटेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है। निदेशालय के एक सकुर्लर के अनुसार जैसे ही यह नियम दिल्ली गैजेट में शामिल होगा वैसे ही यह नियम स्कूल में लागू हो जाएगा। जल्द ही यह नियम लागू होने की उम्मीद है। नियमों में जो संशोधन होगा उसके अनुसार बच्चे को कब कक्षा में रोका जाएगा इसके नियम होंगे। इन्हें दिल्ली मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के सेक्शन 16 के सब सेक्शन(3) केअनुसार अधिसूचित किया जाएगा। 
विज्ञापन


यह नियम इसी साल से लागू होगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। दिल्ली में बच्चों को मुफ्त एंव अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 को बदलकर दिल्ली में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार(संशोधित) नियम 2020 में बदला जा सकता है। मालूम हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केतहत आठवीं कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी है। इसकेअनुसार बच्चे को अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाता है, इसमें बच्चे के डिटेंशन की अनुमति नहीं थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed