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Detention policy : दिल्ली में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में आ सकती है डिटेंशन पॉलिसी
Sun, 26 Jun 2022 05:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 26 Jun 2022 05:08 AM IST
सार
इस पॉलिसी के वापस आने पर बच्चे के फेल होने पर उसी क्लास में रोकने का नियम है जबकि अभी तक नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू है जिसके तहत बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम को इस साल बदला जाएगा।
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Delhi School Reopening
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
दिल्ली केस्कूलों में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों को फेल करने की डिटेंशन पॉलिसी आ सकती है। इस पॉलिसी के वापस आने पर बच्चे के फेल होने पर उसी क्लास में रोकने का नियम है जबकि अभी तक नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू है जिसके तहत बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम को इस साल बदला जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन किया गया है।
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इस बदलाव के आने से डिटेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है। निदेशालय के एक सकुर्लर के अनुसार जैसे ही यह नियम दिल्ली गैजेट में शामिल होगा वैसे ही यह नियम स्कूल में लागू हो जाएगा। जल्द ही यह नियम लागू होने की उम्मीद है। नियमों में जो संशोधन होगा उसके अनुसार बच्चे को कब कक्षा में रोका जाएगा इसके नियम होंगे। इन्हें दिल्ली मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के सेक्शन 16 के सब सेक्शन(3) केअनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
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यह नियम इसी साल से लागू होगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। दिल्ली में बच्चों को मुफ्त एंव अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 को बदलकर दिल्ली में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार(संशोधित) नियम 2020 में बदला जा सकता है। मालूम हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केतहत आठवीं कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी है। इसकेअनुसार बच्चे को अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाता है, इसमें बच्चे के डिटेंशन की अनुमति नहीं थी।
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