फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Denial of permission for outdoor sports activities in delhi

दिल्ली: राजधानी में आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इनकार

Thu, 03 Feb 2022 08:44 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Thu, 03 Feb 2022 08:44 PM IST
सार

दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने तर्क दिया कि आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने का मुद्दा डीडीएमए पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी चार फरवरी को बैठक होनी थी।

विज्ञापन
Denial of permission for outdoor sports activities in delhi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपना काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति वी कामेश्वर के समक्ष याची ने तीसरी लहर के कारण इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा डीडीएमए स्थिति की जांच करने के लिए 4 फरवरी को अपनी बैठक कर विचार कर रहा है ऐसे में याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की मंजूरी की तुलना वर्ममान मामले में किए गए आग्रह से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा पहले स्थिति सामान्य होने पर ऐसे लोग को राहत प्रदान की गई थी। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता टेनिस खेलना चाहता है। मॉल आदि से की जाने वाली तुलना को एक अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए, वे रोजगार के स्रोत हैं। वे संलग्न लोगों को जीविका और रोजगार देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि डीडीएमए इस पर गौर कर रहा है और आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने का निर्देश याचिकाकर्ता के इशारे पर नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता डीडीएमए के निर्णय के बाद पुन: अदालत में आने के लिए स्वतंत्र है।

दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने तर्क दिया कि आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति देने का मुद्दा डीडीएमए पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसकी चार फरवरी को बैठक होनी थी। उन्होंने कहा कि डीडीएमए की अध्यक्षता उपराज्यपाल करते हैं और जिसमें विभिन्न उच्च पदस्थ राज्य पदाधिकारी शामिल हैं। वे राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में कई मापदंडों और सामग्री के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं।


याचिकाकर्ता के वकील अतुल सिंह ने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जब सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां आदि को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी गई तो आउटडोर नो-कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी के साथ-साथ सकारात्मकता दर और आउटडोर खेलों पर प्रतिबंध से कई खिलाड़ी प्रभावित हुए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed