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Delhi : स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया, दिल्ली पुलिस ने निजी चैनल से मांगा

Sat, 21 Jan 2023 03:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 21 Jan 2023 03:39 AM IST
सार

दक्षिण जिला पुलिस ने नोटिस देकर निजी चैनल से घटना वाली रात का वीडियो मांगा है। स्वाति जब सुरक्षा का जायजा लेने गई थीं तो उनके साथ निजी चैनल की टीम भी थी। पुलिस को जांच में ये भी पता लगा है कि एम्स के गेट नंबर-दो के सामने जिस जगह पर स्वाति को 15 मीटर तक घसीटा गया था उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं।
 

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Delhi: Video of molestation of Swati Maliwal surfaced
स्वाति मालीवाल - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से एम्स के गेट नंबर-दो के सामने रिंग रोड पर छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि आरोपी कार चालक हरीश घर तक स्वाति को छोड़ने की बात कर रहा है।

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दूसरी तरफ दक्षिण जिला पुलिस ने नोटिस देकर निजी चैनल से घटना वाली रात का वीडियो मांगा है। स्वाति जब सुरक्षा का जायजा लेने गई थीं तो उनके साथ निजी चैनल की टीम भी थी। पुलिस को जांच में ये भी पता लगा है कि एम्स के गेट नंबर-दो के सामने जिस जगह पर स्वाति को 15 मीटर तक घसीटा गया था उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं।
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पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मालीवाल फुटपाथ पर इंतजार कर रही हैं और आरोपी चालक उनसे कार में बैठने को कह रहा है। वीडियो में मालीवाल को यह कहते सुना जा सकता है कि आप मुझे कहां छोड़ोगे। मुझे घर जाना है। मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इसके बाद वह दूर हट जाती हैं और कार चली जाती है। कार चालक कुछ देर बाद फिर लौटता है और मालीवाल को कार में बैठने को कहता है।
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इस बार मालीवाल कार चालक को डांटने के लिए उसकी ओर जाती दिख रही हैं, लेकिन आरोपी ने तेजी से खिड़की का शीशा बंद कर दिया जिससे उनका हाथ शीशे में फंस गया। इसके बाद उन्हें 10-15 मीटर तक घसीटा गया। पुलिस ने इस घटना के आरोपी दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी 47 वर्षीय हरीश चंद्र को वारदात के कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया था।


महिला आयोग की प्रमुख की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से बयान), 354 (शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग) और 509 (शब्द, मुद्रा या कार्य के माध्यम से महिला के शील भंग का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया है।

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