Delhi Unlock 6: राजधानी में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्कूल, जारी रहेंगी पाबंदियां
डीडीएमए आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली और पूरे एनसीटी में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है।
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राजधानी को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने कुछ पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली और पूरे एनसीटी में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है।
इसके साथ ही किसी भी तरह के सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खुलने की अनुमति तो मिलेगी, लेकिन लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
मालूम हो कि सरकार के ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल रही हैं। रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम कर रहे हैं।In an order issued by DDMA, cinema/theatre/multiplexes, banquet halls, social/political gatherings, auditoriums, swimming pools, schools, colleges, spas, amusement parks are prohibited throughout the NCT of Delhi. Stadium and sports complexes allowed to open with no spectators
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) July 4, 2021
सरकार दफ्तर में ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ और अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आने का अनुमति है। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति है। 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं, ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में दो यात्रियों को ही सफर की इजाजत है।