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Delhi: वाहन स्वामी हो जाएं सावधान, कहीं आपके घर भी न पहुंच जाए 10 हजार का चालान!
Tue, 19 Jul 2022 01:14 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 19 Jul 2022 01:14 PM IST
सार
नोटिस भेजने के बाद सात दिनों तक प्रतीक्षा की जाएगी। सात दिन बाद भी प्रदूषण जांच नहीं कराने पर वाहनों का ई-चालान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया मंगलवार यानी आज से ही शुरू हो गई है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराने वालों की मुसीबतें बढ़ी सकती हैं। परिवहन विभाग ने ऐसा करने वाले वाहन स्वामियों को चालान भेजने की तैयारी कर ली है। ऐसा करने वालों को पुलिस 10 हजार रुपए का ई-चालान भेजेगी। हालांकि चालान से पहले एक वार्निंग के तौर पर मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा।
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इसके बाद सात दिनों तक प्रतीक्षा की जाएगी। सात दिन बाद भी प्रदूषण जांच नहीं कराने पर ई-चालान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया मंगलवार यानी आज से ही शुरू हो गई है।
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अभी तक सड़क पर चलने वाले वाहनों की जांच के समय प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर चालान काटा जाता था। पहली बार ऐसे वाहनों को नोटिस भेजकर चालान काटने का फैसला लिया गया है।
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विभाग की इस योजना को सरकार ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विभाग ने जांच न कराने वाले वाहनों की सूची भी तैयार कर ली है। मालूम हो कि दिल्ली में बीएस चार मानक वाले वाहनों को साल में एक बार प्रदूषण जांच करानी होती है। वहीं, बीएस 3 वाले वाहनों को साल में दो बार जांच करानी होती है।
बता दें कि पहली बार में तो वाहन स्वामियों को केवल 10 हजार रुपये का जुर्माना ही भरना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद दोबारा प्रदूषण जांच के बगैर पकड़े गए तो जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने के लिए डीएल भी निलंबित किया जा सकता है।