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दिल्ली: अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के परिवहन वाहन चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा, होगा 10 हजार तक का जुर्माना, जेल

Sun, 01 May 2022 04:38 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sun, 01 May 2022 04:38 PM IST
सार

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने  प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है और कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।

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Delhi those who drive transport vehicles without fitness certificate will be fined up to 10 thousand, jail
वैध फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिलने पर लगेगा जुर्माना - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले परिवहन वाहनों के चालकों और मालिकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल हैं। विभाग ने यह आदेश यह जानकारी मिलने के बाद दिया है कि सड़कों पर ऐसे कई वाहन वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। 

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परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने  प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है और कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
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परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया, ''देखा गया है कि कई वाहन मालिक या ड्राइवर परिवहन वाहन बिना वैध सर्टिफिकेट के चलाते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें कई वाहन सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के भी हैं। सार्वजनिक सेवा वाहनों, सामान ढोने वाले वाहनों, बसों, कैब और स्कूल कॉलेज वाहनों के मालिकों और चालकों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए।''

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