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दिल्ली दंगा: ताहिर हुसैन ने यूएपीए को दी चुनौती, मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग
Fri, 23 Jul 2021 08:44 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Fri, 23 Jul 2021 08:44 PM IST
सार
सुनवाई के दौरान ताहिर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क रखा कि ऐसा कोई पर्याप्त कारण या साक्ष्य नहीं है जिसके तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ यूएपीए के आरोप लागू किए गए हैं।
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Tahir Hussain
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ताहिर ने दिल्ली दंगों के मामले में उनके खिलाफ लागू किए गए यूएपीए के आरोपों को चुनौती दी है। इसके अलावा उसने इन आरोपों के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को भी रद्द करने की मांग की है।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दोनों पक्षों को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 28 सितंबर तय की है। ताहिर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में यूएपीए की धारा 13,16,17,18, आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने इत्यादि आरोप है।
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सुनवाई के दौरान ताहिर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क रखा कि ऐसा कोई पर्याप्त कारण या साक्ष्य नहीं है जिसके तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ यूएपीए के आरोप लागू किए गए हैं। आज असहमति यानि विरोध को आतंकवादी गतिविधि करार दिया जा रहा है।
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इस मामले में जेएनयू छात्रा सफूरा जरगर, मीरन हैदर और शिफा-उर-रहमान, खालिद सैफी, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान के खिलाफ आरोपत्र दाखिल किया गया था। वहीं जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था।