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Delhi Riots: उमर खालिद, शरजील इमाम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर, पुलिस ने वीडियो साक्ष्य भी सौंपे

Wed, 02 Mar 2022 06:31 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 02 Mar 2022 06:31 PM IST
सार

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत को बताया कि पुलिसकर्मियों पर तेजाब से किए गए हमले और आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की आवाज के नमूने के नतीजे आ चुके हैं।

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Delhi Riots: Supplemental charge sheet filed against Umar Khalid Sharjeel Imam video proof submitted
उमर खालिद - फोटो : Umar Khalid | Facebook

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसके अनुसार दिल्ली के दंगे एक सुनियोजित, गहरी साजिश का हिस्सा थे, जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गई थी।

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आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने इस हद तक और इतने परिमाण में व्यवधान पैदा करने की साजिश रची कि इससे अभूतपूर्व रूप से अव्यवस्था और कानून-व्यवस्था बिगड़ जाए। कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष यह आरोपपत्र दायर किया गया है।

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विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के अनुसार आरोप पत्र मुख्य रूप से फरवरी 2020 में हुई हिंसा से पहले दंगों को कथित भड़काने वालों द्वारा आयोजित बैठकों से संबंधित है। प्रसाद ने अदालत को बताया कि पुलिसकर्मियों पर तेजाब से किए गए हमले और आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की आवाज के नमूने के नतीजे आ चुके हैं।

पहली चार्जशीट नवंबर 2020 में की थी दाखिल

दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ यूएपीए मामलों में पहली चार्जशीट दायर की थी। इसके तुरंत बाद दिल्ली की एक अदालत ने इसका संज्ञान लिया।

दिल्ली दंगों के मामले में पहला आरोप पत्र सितंबर 2020 में दायर किया गया था। पुलिस ने 15 आरोपियों अब्दुल खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, ताहिर हुसैन, गुलफिशा खातून, सफूरा जरगर, सफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा आदि को नामजद किया था। शादाब अहमद, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, सलीम खान और अतहर खान भी आरोपियों में शामिल हैं।

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