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दिल्ली दंगा: मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका खारिज, इस दिन आएगा शरजील इमाम की बेल पर फैसला

Tue, 22 Mar 2022 04:52 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 22 Mar 2022 04:52 PM IST
सार

कोर्ट शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 26 मार्च को फैसला सुनाएगा। अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह, दो समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने, भड़काऊ भाषण देने सहित अन्य आरोप तय किए हैं।

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Delhi riots: Court rejects bail plea of accused Mohammad Salim Khan decision on Sharjeel Imam bail on this date
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

दिल्ली की एक कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के आरोपी मोहम्मद सलीम खान की जमानत खारिज कर दी है। मोहम्मद सलीम खान पर दंगों के दौरान कांस्टेबल रतन लाल की हत्या का आरोप है।

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कोर्ट एक अन्य आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 26 मार्च को फैसला सुनाएगा। अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह, दो समुदायों में दुश्मनी बढ़ाने, भड़काऊ भाषण देने सहित अन्य आरोप तय किए हैं।
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अदालत ने कहा, आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया में साक्ष्य है। शरजील पर दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया इलाके में और जनवरी 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

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