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दिल्ली दंगा मामला: मां ने वापस ली ड्रग एडिक्ट बेटे की जमानत, कहा- वह मेरे नियंत्रण में नहीं
Tue, 21 Sep 2021 09:41 AM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 21 Sep 2021 09:41 AM IST
सार
अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी की मां को समझाने की कोशिश की ताकि आरोपी दीपक को सुधरने का मौका दिया जा सके, लेकिन वह अपने तर्क पर कायम रहीं और अपनी जमानत वापस लेने की मांग की।
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दिल्ली दंगे की तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में एक आरोपी की जमानत रद्द कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल आरोपी की जमानत देने वाली उसकी मां ने कहा कि वह उसकी जमानत कायम नहीं रखना चाहती क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट है और उसके नियंत्रण में नहीं है।
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी की मां को समझाने की कोशिश की ताकि आरोपी दीपक को सुधरने का मौका दिया जा सके, लेकिन वह अपने तर्क पर कायम रहीं और अपनी जमानत वापस लेने की मांग की।
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अदालत ने कहा कि आरोपी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए और वह उसकी मां ही कर सकती है। आरोपी की मां ने कहा कि उसका बेटा उसकी नहीं सुनता और वह उसकी जमानत को कायम नहीं रख सकती। अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूरी न्यायिक और पुलिस फाइल जर्जर हालत में है और दस्तावेज काफी फटे हुए हैं। अदालत ने गोकुल पुरी एसएचओ व जांच अधिकारी से पुलिस स्टेशन गोकुलपुरी और आईओ से कुछ सवाल पूछे, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था।
अदालत ने कहा चूंकि विशेष लोक अभियोजक आज उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में पूछताछ पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई स्थगित कर दी।