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तीन दिन दिल्ली बनेगी छावनी: कहां से कैसे निकलें यात्री, पूरी जानकारी देगा ये एप; मिलेगा पल-पल का अपडेट

Fri, 25 Aug 2023 07:57 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 25 Aug 2023 07:57 PM IST
सार

जी-20 शिखर सम्मलेन के दौरान दिल्ली तीन दिन बंद रहेगी। लेकिन इस दौरान तकनीक से ट्रैफिक को चलाया जाएगा। मैप माई इंडिया से दिल्ली पुलिस ने करार किया है। साथ ही जोन के हिसाब से ट्रैफिक चलेगा। जी-20 एरिया को जोन में बांटा गया।

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Delhi Police has tied up with Map My India, which will provide live traffic updates during g20 summit
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जी-20 सम्मेलन के दौरान मोबाइल में मैप माई इंडिया एप लोड करके ही बाहर निकलें। इस एप से पता लग जाएगा कि मार्ग में कहां रुकावट है, कौनसा रास्ता खुला हुआ है, कहां जाम लग रहा है और वीआईपी के लिए कहां रूट लगा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने माई इंडिया एप से समझौता किया है। 

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ट्रैफिक का मिलेगा लाइव अपडेट
जी-20 सम्मेलन के दौरान मैप माई इंडिया में मार्ग के हालात के अलावा मार्गों को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी होगी। गूगल से भी लोग मार्ग देखकर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिये लाइव अपडेट भी देगी।
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दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक एसएस यादव ने जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के इंतजामों की शुक्रवार को आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कहां ट्रैफिक चलेगा और कहां बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि लोग नेविगेशन की मदद से यात्रा कर सकते हैं। 

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दिल्ली में ऐसे चलेगी ट्रैफिक व्यवस्था
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जी-20 सम्मेलन के दौरान सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के जरिये लाइव अपडेट और अलर्ट देती रहेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के हित में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), विशेषकर नई दिल्ली जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर विस्तृत नियम लागू होंगे। 

इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू
सभी आवश्यक सेवाओं को बाधा रहित आवाजाही और उनके गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता प्रदान किया जायेगा। चिकित्सा आपातकालीन वाहनों के लिए पूरी दिल्ली में परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। वैकल्पिक मार्गों और परिवहन साधनों के माध्यम से आम जनता की आवाजाही को भी सुगम बनाया जाएगा।

पुलिस की एडवाइजरी से जुड़ी प्रमुख बातें
- दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर अनिवार्य रूप से मोड़ा जाएगा।

- सभी तरह के माल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

- अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मगर दिल्ली में रिंग रोड से आगे नहीं जा सकेंगी।

- दिल्ली में पहले से मौजूद बसें, रिंग रोड और उससे आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के चल सकेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

- दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी ।

- ऑटो और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में, वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के चलने की अनुमति दी जाएगी।

- हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। हालाँकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को ही चुनें और अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय से चलें।

- नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

- स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने–जाने के लिए सुविधा प्रदत्त की जाएगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।

- मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच–48 से राव तुला राम मार्ग–ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच– 48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

- 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि को 12 बजे से 10 को 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे डीटीसी बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यातायात के लिए तीन जोन बनाए गए

कंट्रोल एरिया-1
नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 8 सितंबर के 5 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक कंट्रोल एरिया-1 बनाया गया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

विनियमित क्षेत्र-
रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक 8 सितंबर 5 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक बजे तक विनियमित क्षेत्र बनाया गया है। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।

कंट्रोल एरिया-2
निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 9 सितंबर व 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर को 14 बजे तक कंट्रोल एरिया-2 बनाया गया है। ‘डब्लू’– प्वाइंट, ‘ए’– प्वाइंट, डी.डी.यू. मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड– पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक से) चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बी.एस.जेड. मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा– टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे टी– प्वाइंट से) कश्मीरी गेट तक), आई.पी. फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास। 10 सितंबर को 5 बजे से लेकर 13 बजे तक इन मागोर् पर ट्रैफिक लगभग बंद रहेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की ओर से,पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी (SPM) रोड की ओर से, शांति वन चौक, गीता कॉलोनी की ओर से,आईटीओ, विकास मार्ग की ओर से,राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से और गुरु नानक चौक, मिंटो रोड की ओर से।
 

एंबुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 6828400604/112 जारी कर दिया। एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष की सुविधा सात व आठ सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से 11 सितंबर की रात 12 बजे तक रहेगी। यातायात पुलिसकर्मी, कैट्स , स्वास्थ्य सेवा निदेशालय , प्रमुख सरकारी और निजी अस्पताल के नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। । इसके अलावा, शहर भर में बनाए गए 24 प्रमुख जंक्शनों पर चिकित्सा आपातकालीन वाहन सहायता दल तैनात किए जाएंगे। चिकित्सा सेवाओं के लिए अलग यातायात निर्देशिका को https://traffic.delhipolice.gov.in/DTPG20 info पर विस्तृत रूप से देखा जा सकता है।

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