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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi News: Order to discharge CM, Deputy CM and others upheld

Delhi News :  सीएम, डिप्टी सीएम समेत अन्य को आरोपमुक्त करने का आदेश बरकरार

Thu, 09 Jun 2022 06:00 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 09 Jun 2022 06:00 AM IST
सार

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विस्तृत फैसले में इन लोगों को बरी करने का ठोस आधार बताया है। अपीलकर्ता ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाए जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके।

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Delhi News: Order to discharge CM, Deputy CM and others upheld
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ अन्य को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।

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विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विस्तृत फैसले में इन लोगों को बरी करने का ठोस आधार बताया है। अपीलकर्ता ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाए जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। अदालत ने कहा, पेश तथ्यों के आधार पर उनका मानना है कि इस फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। ऐसे में अदालत अपील खारिज करती है।
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मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है। प्रकाश ने आरोप लगाया था कि उन्हें 19 और 20 फरवरी 2018 की दरमियानी रात को केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के लिए बुलाया गया था और कथित तौर पर उन्हें हिरासत में लिया गया व आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने टीवी विज्ञापनों को प्रकाशित करने में देरी पर उनसे सवाल किया तो मारपीट की।
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मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले साल 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को मामले में क्लीन चिटदेते हुए कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि, इसने मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश नरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

आप के पास भगवान का आशीर्वाद : केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिटाई मामले में सेशन कोर्ट द्वारा बुधवार को पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर देने के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप के पास भगवान का आशीर्वाद है, यही वजह है कि उसके खिलाफ सभी साजिशें विफल हो जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री के पास केंद्रीय एजेंसियों की ताकत, तो हमारे साथ भगवान है। वर्ष 2018 में अंशु प्रकाश पर कथित हमले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अरोप लगे थे। इस मामले में उनको बरी करने के खिलाफ अंशु प्रकाश की खारिज को एक अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया।  

फ्लैट आवंटित नहीं   करने पर अदालत ने जताई नाराजगी  

हाईकोर्ट ने झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में बने हजारों फ्लैटों का अभी तक आवंटन न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय व दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को संयुक्त रूप से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को तय की है।  

न्यायमूर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कालका जी मंदिर परिसर से अवैध कब्जा धारकों को हटाने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अब तक जेनर्म के फ्लैटों का आवंटन क्यों नहीं हुआ। बताते चलें कि जेनर्म योजना के तहत दिल्ली सरकार को फ्लैटों का आवंटन करना है। इन फ्लैटों में से कई फ्लैट बन गए हैं, लेकिन इनमें मौलिक सुविधा जैसे पानी, बिजली, सीवेज आदि की व्यवस्था नहीं है। निर्माण राशि आवंटित करने को लेकर भी विवाद की स्थिति है। कई फ्लैट अभी भी अर्द्ध निर्मित हैं। विभागों के बीच उपयुक्त तालमेल का भी अभाव है। 

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