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ब्रिटेन से लौटे कोविड निगेटिव लोगों के लिए संस्थागत क्वारंटीन जरूरी नहीं
Sun, 31 Jan 2021 04:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 31 Jan 2021 04:36 AM IST
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दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के हालात की समीक्षा के बाद वह प्रावधान रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन से लौटे कोरोना निगेटिव लोगों के लिए भी एक सप्ताह का संस्थागत क्वारंटीन आवश्यक था।
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इस संबंध में जारी आधिकारिक आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने लिया है। समीक्षा के दौरान ब्रिटेन से लौटे लोगों में कोरोना के कम मामलों को इंगित किया गया।
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इससे पहले, इस माह की शुरुआत में डीडीएमए ने निर्देश दिया था कि ब्रिटेन से लौटे कोरोना निगेटिव लोगों के लिए एक सप्ताह का संस्थागत क्वारंटीन और इसके बाद एक सप्ताह का होम आइसोलेशन आवश्यक होगा।
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यह निर्णय ब्रिटेन से भारत के लिए सीमित उड़ानें शुरू होने और कोरोना के तेजी से फैलने वाले नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया गया था। शुक्रवार को जारी एक आदेश में डीडीएमए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने यह जानकारी दी।