Delhi: उप राज्यपाल ने की आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की सिफारिश, गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उप राज्यपाल ने गृह मंत्रालय से आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश की है। अपवाद 2 में अभी यह प्रावधान है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की शादी हो जाती है तो उसका पति गैर सहमति से यौन संबंध बना सकता है।
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दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की सिफारिश की गई है। जिसके तहत यदि 15-18 वर्ष की उम्र के बीच लड़की की शादी हो जाती है और पति गैर सहमति से पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा और आईपीसी के तहत दंड के योग्य होगा।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश की है। अपवाद 2 में अभी यह प्रावधान है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की शादी हो जाती है तो उसका पति गैर सहमति से यौन संबंध बना सकता है। आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं है। उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद अगर आईपीसी में संशोधन होता है तो 15 से 18 वर्ष के बीच की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा।
यदि उपराज्यपाल की सिफारिश मानी जाती है तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) की विसंगतियां भी दूर होंगी। आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है और पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
यह विषय आपराधिक कानून समवर्ती सूची में है और इसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से इसपर राय मांगी थी।