दिल्ली : राजधानी में लेन ड्राइविंग का हुआ आगाज, पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना
परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से लॉन्च किए गए अभियान के तहत अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा
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दिल्ली में शुक्रवार को लेन ड्राइविंग अभियान को लॉन्च कर दिया। इसके तहत डीटीसी और क्लस्टर बसें सड़क पर एक ही लेन में चलने लगीं। शुक्रवार सुबह पीक आवर्स में इन वाहनों के ड्राइवरों ने नई व्यवस्था का पालन किया और पूरी दिल्ली में बसें एक ही लंबी कतार में चलती दिखीं। पहला चरण 15 अप्रैल को पूरा होने के बाद इस अभियान को विस्तार दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से लॉन्च किए गए अभियान के तहत अगर नियम का उल्लंघन किया जाता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा या वाहन का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
विभाग द्वारा जारी नएक नोटिस के अनुसार, लोगों के सुरक्षित सफर के लिए दिल्ली में एक अप्रैल से डीटीसी और क्लस्टर बसें बस लेन पर चलेंगीं और बस स्टॉप पर निर्धारित स्थान पर ही रुकेंगीं। लोगों को उनके वाहन बस लेन पर ना चलाने की सलाह दी जाती है। बस लेन या बस के खड़े होने स्थान पर खड़े अन्य वाहनों को विभाग द्वारा उठा लिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन मंत्री ने ट्वीट कर अपील की
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, ''दिल्ली परिवहन विभाग ने लेन इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू की जा रही है। बसों और भारी वाहनों के चालकों से सिर्फ बस लेन पर ही वाहन चलाने की अपील की जाती है। दिल्ली की जनता से बस लेन पर ना जाने का आग्रह है, जिससे बसें आसानी से चल सकें।''
परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने ट्वीट किया, ''बसें अनुशासित रूप से लेन में चल रही हैं। एक स्वागतयोग्य बदलाव। हम सब मिलकर सार्वजनिक परिवहन को और आरामदायक बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करें।''