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दिल्ली : कपिल देव ने जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त कानून के लिए याचिका दायर की
Fri, 29 Sep 2023 06:21 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 29 Sep 2023 06:21 AM IST
सार
इन प्रावधानों में लावारिस कुत्तों को घातक कक्षों में रखने और किसी भी कानून के अधिकार के तहत किसी भी जानवर को भगाने या नष्ट करने की अनुमति देता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव और उनकी पत्नी ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इन प्रावधानों में लावारिस कुत्तों को घातक कक्षों में रखने और किसी भी कानून के अधिकार के तहत किसी भी जानवर को भगाने या नष्ट करने की अनुमति देता है।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने याची के वकील को इस संबंध में कुछ निर्णय रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर तय की है।
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याचिकाकर्ता कपिल देव, उनकी पत्नी रोमी देव और पशु अधिकार कार्यकर्ता अंजलि गोपालन ने कहा कि याचिका जानवरों के साथ बार-बार होने वाले बर्बर व्यवहार की घटनाओं के कारण दायर की जा रही है, जो मानवता का सबसे क्रूर और क्रूर चेहरा और पूरी तरह से कमजोर है।
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