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दिल्ली : होटल के सैलून ने बर्बाद किया महिला मॉडल का हेयर स्टाइल, अब देना होगा दो करोड़ का मुआवजा 

Fri, 24 Sep 2021 03:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली 
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली  Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 24 Sep 2021 03:06 AM IST
सार

महिला का यह भी कहना है कि इस सबके बाद इसकी भरपाई करने के लिए उसे जो ट्रीटमैंट दिया गया उससे और भी नुकसान हो गया।

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Delhi: Hotel Maurya's salon ruined the hairstyle of the female model, now the compensation of two crores will have to be given
demo pic... - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली के पांचसितारा होटल स्थित सैलून को एक मॉडल के गलत बाल काटना काफी महंगा पड़ गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उस लक्जरी होटल की चेन को महिला को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। एनसीडीआरसी ने देखा कि दिल्ली स्थित होटल के सैलून में न सिर्फ महिला के गलत बाल काटे, बल्कि बालों का उपचार भी गलत तरीके से किया जिससे महिला का एक शीर्ष मॉडल बनने का सपना टूट गया। 

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एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ, एसएम कांतिकर की पीठ ने देखा कि महिलाएं अपने बालों के प्रति बहुत सतर्क रहती हैं। साथ ही वह उसे अच्छा रखने के लिए काफी पैसा भी खर्च करती हैं। इसके बाद आयोग ने होटल को मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने देखा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय के बाल खासे लंबे थे। इसकी वजह से वह बालों के उत्पादों के बड़े ब्रांडों के लिए मॉडलिंग करतीं थी। उसके निर्देशों के खिलाफ उसके बाल काटे जाने की वजह से उसने अपने काम को खो दिया और एक बड़ा नुकसान झेला। 
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इस घटना ने उसकी जीवन शैली को बदल दिया और एक शीर्ष मॉडल बनने का सपना तोड़ दिया। वह एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के रूप में भी उसे अच्छा पैसा मिल रहा था। पीठ ने 21 सितंबर को दिए आदेश में कहा कि बाल काटने में लापरवाही के कारण वह गंभीर मानसिक रूप से टूट गई और उसने अपनी नौकरी खो दी। आयोग ने कहा, होटल महिला के बालों के उपचार में चिकित्सा लापरवाही का भी दोषी है। कर्मचारियों की गलती के कारण उपचार में उसका सिर जल गया था और उसे अभी भी एलर्जी व खुजली है।
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एनसीडीआरसी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर दिए गए वाट्सएप चैट से पता चलता है कि होटल ने अपनी ओर से गलती स्वीकार की थी और मुफ्त बाल उपचार की पेशकश करके इसे कवर करने की कोशिश की थी। इसके बाद आयोग ने होटल को शिकायतकर्ता को आठ सप्ताह के अंदर दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 


यह है मामला
आशना रॉय अप्रैल 2018 में दिल्ली स्थित होटल में एक सैलून में बाल कटाने पहुंची थीं। उन्होंने अपने लंबे बालों को किस तरह से काटना है, यह बताया। इसके बावजूद सैलून के कर्मचारी ने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया और गलत तरीके से बाल काट दिए। उन्होंने सैलून प्रबंधन से शिकायत की। सैलून प्रबंधन ने उनके बालों के मुफ्त उपचार की पेशकश की। उपचार के दौरान उनके सिर में तेज खुजली होने लगी। 

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