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दिल्ली HC की टिप्पणी: 'राजनीतिक फैसले की आलोचना करना उल्लंघन नहीं', राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की दो टूक

Thu, 21 May 2026 01:06 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Thu, 21 May 2026 01:06 PM IST
सार

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा को अदालत से अहम टिप्पणी मिली। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना को पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। 

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Delhi High Court said in Raghav Chaddha Personality Rights case that criticizing is not violation
राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ इस मामले की सुनवाई की।अदालत ने कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
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अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है। अदालत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने वीडियो पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें। व्यापक रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती
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