फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court said govt should present the chart of compensation

Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मुआवजे के दावेदारों और वितरित राशि का चार्ट पेश करे सरकार

Wed, 03 Aug 2022 05:56 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 03 Aug 2022 05:56 AM IST
सार

Delhi News : दिल्ली सरकार की ओर से 2019-20 में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए दंगों के पीड़ितों को मुआवजा और  सहायता के लिए सहायता योजना शुरू की गई थी। योजना में नाबालिग की मौत, स्थायी अक्षमता, गंभीर या मामूली चोटों और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान था।

विज्ञापन
Delhi High Court said govt should present the chart of compensation
हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को ‘दंगा पीड़ितों की मदद के लिए सहायता योजना’ के तहत मुआवजे की मांग करने वाले दावेदारों और अब तक वितरित की गई राशि का एक सारणीबद्ध चार्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


दिल्ली सरकार की ओर से 2019-20 में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए दंगों के पीड़ितों को मुआवजा और  सहायता के लिए सहायता योजना शुरू की गई थी। योजना में नाबालिग की मौत, स्थायी अक्षमता, गंभीर या मामूली चोटों और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान था। याचिकाकर्ताओं ने बारह मामलों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पीड़ितों को योजना के अनुसार कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने योजना के कामकाज को देखते हुए कहा कि पीड़ितों को पहले मुआवजे के दावे के लिए आवेदन पत्र भरना था। फिर फॉर्म को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जमा करना पड़ा, जो शिकायत कर्ताओं द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए नोडल अधिकारियों को मामले का निरीक्षण करने और उसी पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजेगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुछ याचिकाओं के माध्यम से एक और सवाल उठाया गया था कि क्या मुआवजे की मात्रा योजना द्वारा पर्याप्त रूप से निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता आंचल टिकमनी ने कहा कि याचिकाओं में दो प्रकार के दावे शामिल हैं। पहला दावेदार जिन्होंने योजना के तहत मुआवजे की मांग की और दूसरा मुआवजे की बढ़ी हुई राशि की मांग करने वाली याचिकाएं और योजना के तहत प्रदान किए गए मुआवजे की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना। 

उन्होंने अदालत को सुझाव दिया कि उन याचिकाओं को अलग कर दिया जाए जो इस योजना के तहत मुआवजे की मांग करने वाली याचिकाओं से दावे के रूप में बढ़ी हुई राशि की मांग करती हैं। 


दिल्ली सरकार की और से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार की सहायता योजना के तहत राहत देने के लिए दंगा पीड़ितों की मदद के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। अदालत ने कहा उसे यह तय करना होगा कि मामलों की सुनवाई पीठ को ही करनी है या आयोग को। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed