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मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली हाईकोर्ट का महबूबा मुफ्ती को राहत से इनकार, ईडी के सामने होना होगा पेश
Fri, 19 Mar 2021 01:13 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 19 Mar 2021 01:13 PM IST
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महबूबा मुफ्ती
- फोटो : बसित जरगर
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दिल्ली हाईकोर्ट नेे महबूबा मुफ्ती को राहत देने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश होना होगा।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पीडीपी नेता मुफ्ती को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने ईडी को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा।
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ईडी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्ती को अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिए। ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिये समन जारी किया था। अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिये कहा गया है।
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मुफ्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि वह पहले की तरह महबूबा पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का जोर न डाले। इस पर अदालत ने कहा, 'हम समन पर रोक नहीं लगा रहे। कोई राहत नहीं दी जा रही है।'