फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   delhi high court refuses to stay summon issued to mehbooba mufti by ED in money laundering case

मनी लॉन्ड्रिंग केस : दिल्ली हाईकोर्ट का महबूबा मुफ्ती को राहत से इनकार, ईडी के सामने होना होगा पेश

Fri, 19 Mar 2021 01:13 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 19 Mar 2021 01:13 PM IST
विज्ञापन
delhi high court refuses to stay summon issued to mehbooba mufti by ED in money laundering case
महबूबा मुफ्ती - फोटो : बसित जरगर

दिल्ली हाईकोर्ट नेे महबूबा मुफ्ती को राहत देने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश होना होगा।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पीडीपी नेता मुफ्ती को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने ईडी को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा।
विज्ञापन


ईडी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्ती को अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिए। ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिये समन जारी किया था। अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिये कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुफ्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि वह पहले की तरह महबूबा पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का जोर न डाले। इस पर अदालत ने कहा, 'हम समन पर रोक नहीं लगा रहे। कोई राहत नहीं दी जा रही है।'

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed