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दिल्ली सरकार को झटका: हाईकोर्ट ने कहा- शराब बिक्री में छूट वापसी के फैसले पर नहीं लगेगी रोक

Tue, 08 Mar 2022 06:50 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 08 Mar 2022 06:50 PM IST
सार

दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा था कि राज्य बूट-लेगिंग, शिकारी मूल्य निर्धारण और कुछ उद्योग शार्क द्वारा एक एकाधिकार बाजार बनाने के प्रयासों के लिए मूक दर्शक नहीं हो सकता है।

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Delhi High Court refuses to Delhi Government move to withdraw discounts on price of liquor
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उसने राजधानी में शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने ने कल ही मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। याची ने दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक की अंतरिम राहत की मांग को खारिज कर दिया। 
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अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मार्च तय की है। दिल्ली आबकारी आयुक्त ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर किसी भी छूट या छूट को बंद करने का आदेश पारित किया था।
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सरकार ने शराब की दुकानों पर अत्याधिक भीड़ के साथ-साथ शराब के बढ़ने प्रचलन को छूट को बंद करने का कारण बताया और कहा कि विक्रेता प्रचार गतिविधियों में लिप्त हैं जो दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत निषिद्ध है। शराब वेंडरो ने इस आधार पर आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी कि यह सरकार की अपनी शराब नीति के खिलाफ है जो स्पष्ट रूप से खुदरा विक्रेताओं द्वारा छूट देने की अनुमति देता है और निर्णय उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना लिया गया है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, साजन पूवैया और अन्य ने तर्क दिया था कि छूट नीति उस लाइसेंस की शर्तों का हिस्सा है जो उन्हें नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त हुई थी और इसलिए स्वस्थ बाजार प्रथाओं को बढ़ावा दिया जिससे अंतत: ग्राहकों को लाभ हुआ।
 
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