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दिल्ली हाईकोर्ट: केंद्रीय व राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस, 'आप' ने दायर की थी याचिका
Thu, 24 Mar 2022 04:38 PM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Thu, 24 Mar 2022 04:38 PM IST
सार
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव वीवीपैट वाली ईवीएम मशीन से कराए जाएं।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर गुरुवार को भारतीय निर्वाचन आयोग और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने याचिका दायर कर कोर्ट से आग्रह किया था कि वह दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव वीवीपैट वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का निर्देश दे।
इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल एम-3 ईवीएम के साथ किया जा सकता है और क्या उन्हें एमसीडी चुनाव कराने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया जा सकता है?
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इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या वीवीपैट प्रणाली का इस्तेमाल एम-3 ईवीएम के साथ किया जा सकता है और क्या उन्हें एमसीडी चुनाव कराने के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया जा सकता है?
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