फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court expresses displeasure over false complaints of sexual harassment

चिंताजनक : दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायतों पर जताई नाराजगी

Fri, 28 Jan 2022 05:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 28 Jan 2022 05:17 AM IST
सार

कहा, इससे महिला सशक्तिकरण की राह में बाधाएं पैदा होती हैं।

विज्ञापन
Delhi High Court expresses displeasure over false complaints of sexual harassment
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यौन उत्पीड़न मामले में झूठी शिकायतों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतों से आपराधिक घटनाओं की गंभीरता कम होने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की राह में बाधाएं पैदा करती हैं। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता (दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर) के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न)/506 (आपराधिक धमकी) के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों को झूठा करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। यौन उत्पीड़न पीड़ितों की तरफ से दायर शिकायतों की सत्यता पर ऐसे मामलों की वजह से कई बार सवाल उठते हैं।
विज्ञापन


न्यायाधीश ने हाल के एक आदेश में कहा था कि यह केवल यौन उत्पीड़न के अपराध को छोटा करता है। हर दूसरी पीड़िता की ओर से दायर आरोपों की सत्यता पर सवाल उठने लगते हैं। कथित तौर पर अवैध निर्माण मामले में अपने पड़ोसी के साथ विवाद के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनकी पत्नी और खुद को गाली देने और धमकाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर्याप्त न हीं और अपराध का कोई विवरण भी नहीं था। प्रथम दृष्टया संकेत देते थे कि आरोप महज कोरे और विरोधाभासी थे। मामले को व्यापक रूप से अध्ययन से पता चलता है कि परिवार के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों को वापस लेने के लिए एक पक्ष को बाध्य करने के उद्देश्य से मामला दर्ज किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed