फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi High Court asks Delhi government to give details of COVID-19 vaccination drive on inmates in jail

दिल्ली: केजरीवाल सरकार से जेलों में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने का निर्देश

Tue, 27 Jul 2021 07:05 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 27 Jul 2021 07:05 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को जेलों में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में नए सिरे से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Court asks Delhi government to give details of COVID-19 vaccination drive on inmates in jail
फाइल फोटो - फोटो : PTI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को जेलों में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को कैदियों को दूसरी खुराक देने की अधिकारियों की योजना के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को जेलों में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में नए सिरे से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि समय-समय पर कैदियों के स्वास्थ्य की जांच कैसे होती है। अदालत इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर तय की है।
विज्ञापन


अदालत कोरोना महामारी के चलते जमानत या पैरोल पर बाहर आए सभी कैदियों को जेल वापस जाने से पहले टीका लगाने का आग्रह करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाओं में कहा गया है कि इससे जेलों में कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकता है। इस मामले में अदालत ने फरवरी में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed