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दिल्ली: 22 सप्ताह की गर्भवती को गर्भपात की अनुमति, जन्म के बाद बच्चे को हो सकता था मनोवैज्ञानिक नुकसान

Sat, 25 Sep 2021 06:28 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 25 Sep 2021 06:28 PM IST
सार

जांच में पता चला था कि महिला के भ्रूण में एक जन्मजात विसंगति है जिसके कारण पैदा होने के बाद उसे मनोवैज्ञानिक नुकसान होने की संभावना है। इसके बाद अदालत ने चिकित्सकीय रूप से उसे समाप्त करने की अनुमति दी है। 

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Delhi HC allows woman to medically terminate her 22 week pregnancy as a certain congenital anomaly was detected
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह की एक गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी है। दरअसल जांच में पता चला था कि महिला के भ्रूण में एक जन्मजात विसंगति है जिसके कारण पैदा होने के बाद उसे मनोवैज्ञानिक नुकसान होने की संभावना है। इसके बाद अदालत ने चिकित्सकीय रूप से उसे समाप्त करने की अनुमति दी है। 
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि 31 वर्षीय याचिकाकर्ता की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि बच्चा विभिन्न शारीरिक विकृति से पीड़ित होगा और उसे कई सर्जरी की आवश्यकता होगी जिसके कारण उसे कई इंट्रा-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव जटिलताओं से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे उसके जीवन की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होगी।
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