फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi govt announces relief in age of students for admission in Nursery KG and class one

नर्सरी, केजी और कक्षा एक में दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, उम्र में दी छूट

Sat, 20 Feb 2021 12:27 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 20 Feb 2021 12:27 PM IST
विज्ञापन
Delhi govt announces relief in age of students for admission in Nursery KG and class one
nursery admission - फोटो : अमर उजाला

राजधानी दिल्ली में बच्चों के लिए नर्सरी में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच शनिवार को दिल्ली सरकार ने बच्चों की उम्र को लेकर बड़ी घोषणा की है। तय मानदंडों में बदलाव करते हुए सरकार ने बच्चों की उम्र में छूट देने का फैसला लिया है। 

विज्ञापन


नए नियमों के अनुसार अब नर्सरी, केजी और कक्षा एक में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र में 30 दिन की छूट दी जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा निदेशालय के नियमों के अनुसार तीन-चार साल तक के बच्चे नर्सरी में, चार से पांच साल तक के बच्चे केजी और पांच से छह साल तक के बच्चे कक्षा एक में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए निदेशालय 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना करता है।
विज्ञापन


इसी आयु के आधार पर बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा एक में दाखिला मिलता है। अब सरकार ने इस उम्र में 30 दिनों की यानी एक महीने की छूट दी है। उदाहरण के तौर पर, पहले चार साल पूरा हो जाने पर बच्चे को केजी में दाखिला नहीं मिल पाता। उसे उम्र के हिसाब से कक्षा एक में दाखिला लेना पड़ता। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अब इसे बढ़ाकर चार साल एक महीना कर दिया गया है। यानी अगर आपके बच्चे की उम्र अब चार साल एक महीना है, तो वो केजी में दाखिला ले सकता है। ऐसी ही राहत नर्सरी और कक्षा एक के बच्चों के लिए भी है।

मालूम हो कि दिल्ली में स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर शिक्षा निदेशालय बेहद सख्त है। राजधानी के स्कूलों में दाखिले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी करीब 50 मानदंडों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।


इसमें पहले आओ-पहले पाओ, मैनेजमेंट कोटे पर दाखिला, बच्चों और अभिभावकों को अंक देने पर दाखिला जैसे मानदंड शामिल हैं। ऐसे सभी नियमों पर अदालत ने प्रतिबंध लगाया है और शिक्षा निदेशालय भी सख्त है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed