फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi: Delhi High Court questioned DU

Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- डीयू विशेष नहीं, सभी केंद्रीय विवि अपना रहे सीयूईटी का स्कोर तो आप क्यों नहीं

Fri, 18 Aug 2023 06:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 18 Aug 2023 06:03 AM IST
सार

इसके बाद डीयू ने कहा, वह इस पाठ्यक्रम के लिए 25 अगस्त तक आवेदन नहीं मांगेगा। 

विज्ञापन
Delhi: Delhi High Court questioned DU
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाईकोर्ट ने सीयूईटी के बजाय सीएलएटी के माध्यम से पांच वर्षीय कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के फैसले पर सवाल उठाया। इसके बाद डीयू ने कहा, वह इस पाठ्यक्रम के लिए 25 अगस्त तक आवेदन नहीं मांगेगा। 
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, आप विशेष नहीं। यह राष्ट्रीय नीति है। यदि 18 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर अपना रहे हैं, तो डीयू ऐसा क्यों नहीं कर रहा।
विज्ञापन


इस पर डीयू ने कोर्ट को बताया कि मुद्दे पर विचार के लिए गठित एक विशेष समिति ने इसका सुझाव दिया है। उन्होंने कोर्ट से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने की मांग की। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक स्थगित कर दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर अगली तारीख तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर मामले की सुनवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed