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दिल्ली: बिना आवश्यक मंजूरी के आरोपी को जेल में रखने और चार्जशीट दाखिल करने के मामले में अदालत नाराज

Wed, 08 Sep 2021 10:53 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Wed, 08 Sep 2021 10:53 PM IST
सार

अदालत ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को बिना आवश्यक मंजूरी के जेल में रखने और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले में फटकार लगाई है।

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Delhi court raps police for filing charge sheets without sanction
दिल्ली पुलिस - फोटो : delhipolice.nic.in

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को बिना आवश्यक मंजूरी के जेल में रखने और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के मामले में फटकार लगाई है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने गिरफ्तार शख्स को जमानत देते समय क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई। दरअसल अदालत के निर्देश के बावजूद जांच एजेंसी आवश्यक मंजूरी खरीदने में नाकाम रही थी।

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