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अदालत के आदेश के बाद तंदूर कांड का दोषी सुशील शर्मा जेल से रिहा
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रिहाई के समय परिवार का
कोई सदस्य नहीं था साथ
- तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा की रिहाई का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहुचर्चित तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अदालती आदेश जेल पहुंचते ही जेल प्रशासन ने कागजी कार्यवाही पूरी कर उसे रिहा कर दिया। रिहाई के समय सुशील शर्मा के परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। सुशील शर्मा जेल से अपने वकील के साथ निकला।
सुशील तिहाड़ जेल के सेमी ओपन वार्ड में बंद था। उसे जेल के मुख्य गेट के बजाय उस गेट से निकाला गया, जहां से जेल प्रशासन के अधिकारी निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट नेे हत्याकांड के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने 1995 में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या करने के बाद शव को तंदूर में जला दिया था।
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कोई सदस्य नहीं था साथ
- तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा की रिहाई का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहुचर्चित तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अदालती आदेश जेल पहुंचते ही जेल प्रशासन ने कागजी कार्यवाही पूरी कर उसे रिहा कर दिया। रिहाई के समय सुशील शर्मा के परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। सुशील शर्मा जेल से अपने वकील के साथ निकला।
सुशील तिहाड़ जेल के सेमी ओपन वार्ड में बंद था। उसे जेल के मुख्य गेट के बजाय उस गेट से निकाला गया, जहां से जेल प्रशासन के अधिकारी निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट नेे हत्याकांड के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने 1995 में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या करने के बाद शव को तंदूर में जला दिया था।
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