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Delhi: कोर्ट ने आप नेता गोपाल राय और सौरव दास को जारी किया नोटिस, चार अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई

Sat, 23 May 2026 05:26 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 23 May 2026 05:26 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को नोटिस जारी किया। यह नोटिस न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित सोशल मीडिया अभियान चलाने पर अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर जारी किया है।

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Court issues notices to AAP leaders Gopal Rai and Saurabh Das next hearing in case held on August 4 in Delhi
गोपाल राय - फोटो : X: @AamAadmiParty

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को नोटिस जारी किया। यह नोटिस न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित सोशल मीडिया अभियान चलाने पर अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर जारी किया है।

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न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने वकील अशोक चैतन्य की याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व आप विधायक सौरभ भारद्वाज को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि केजरीवाल और अन्य के खिलाफ पहले ही स्वत: संज्ञान (सुओ मोटो) अवमानना मामले की शुरुआत हो चुकी है। 
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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटने के बाद उनके खिलाफ एक सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान चलाया गया। न्यायमूर्ति शर्मा ने हाल ही में इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अदालत अब इन आरोपों पर गोपाल राय और सौरव दास का रुख जानना चाहती है।
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उत्तम नगर हत्या में कोर्ट ने युवक को किया रिहा
उत्तम नगर के बहुचर्चित तरुण हत्या मामले में द्वारका अदालत ने युवक इमरान उर्फ बंटी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पैरवी के बाद अदालत ने साफ किया कि युवक को केवल नाम की समानता पर गिरफ्तार किया था और वह पिछले तीन महीनों से बिना किसी कसूर के जेल में बंद था। अदालत ने इस लापरवाही पर दिल्ली पुलिस को सख्त फटकार लगाई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी के निर्देश पर जमीयत के वकील एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने अदालत में इस मामले की पैरवी की। कानूनी कार्यवाही, गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण से यह साबित हो गया कि घटना में शामिल आरोपी कोई दूसरा इमरान पुत्र उमरदीन था। 

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