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उन्नाव दुष्कर्म कांड: अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित छह आरोपी को किया बरी, 2019 में सुनाई थी उम्रकैद की सजा

Mon, 20 Dec 2021 08:17 PM IST
सुशील कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 20 Dec 2021 08:17 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के 2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया।

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court discharges expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger in 2019 accident case of Unnao rape survivor
कुलदीप सेंगर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उन्नाव दुष्कर्म कांड में उम्रकैद की सजा प्राप्त भाजपा से निष्कासित और बाद में विधानसभा से बर्खास्त विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित छह आरोपियों को पीड़िता के साथ 28 जुलाई 2019 को हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया। 

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इस हादसे में पीड़िता के दो रिश्तेदार की मौत हो गई थी, जबकि वह खुद और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना मामले में उनके खिलाफ षड्यंत्र का मामला नहीं बनता। वहीं, चार अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने व जान से मारने की धमकियां देने के मामले में आरोपी सेंगर, कोमल सिंह, अरुण सिंह, रिंकू सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह व अवधेश सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। 
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वहीं, अदालत ने पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे में आरोपी विनोद कुमार मिश्रा, हरपाल सिंह, नवीन कुमार व ट्रक ड्राइवर अशीष कुमार पाल के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने व धमकियां देने के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आरोपी इस अपराध में लिप्त रहे हैं। अदालत ने इन सभी के खिलाफ 21 दिसंबर को अभियोग तय करने का निर्देश दिया है।

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