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टूलकिट: पटियाला कोर्ट ने दिशा रवि को दी वकील से बात करने की इजाजत, मिलेंगे गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज
Tue, 16 Feb 2021 08:30 PM IST
सुशील कुमार कुमार
न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Tue, 16 Feb 2021 08:30 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
अदालत ने दिल्ली पुलिस से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को प्राथमिकी की एक प्रति और अन्य दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है। साथ ही उन्हें अपने परिवार से बातचीत करने की भी अनुमति दे दी है। कोर्ट ने प्राथमिकी के अलावा पुलिस को गिरफ्तारी आदेश और हिरासत से जुड़े कागजात की कॉपियां भी मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा अदालत ने रवि को गर्म कपड़े, मास्क और किताबें मंगाने की भी अनुमति दे दी है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मंगलवार को रवि को पुलिस हिरासत के दौरान एक दिन में 15 मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने और अपने वकील से 30 मिनट की मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी है।
अदालत ने एक याचिका पर यह आदेश दिया। रवि ने अपने वकील के जरिए यह याचिका दाखिल की थी। अदालत ने रविवार को रवि को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित व्यापक साजिश और खालिस्तान आंदोलन के संबंध में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।
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दिल्ली पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ टीम द्वारा गिरफ्तार रवि को यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया गया और पुलिस ने उनकी सात दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए पुलिस ने अदालत से कहा था कि कार्यकर्ता ने किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए गए 'टूलकिट' दस्तावेज का कथित तौर पर संपादन किया और इस मामले में कई लोग शामिल थे।
मुद्दे के बारे बताने के लिए 'टूलकिट' दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसके जरिए सूचना मुहैया करायी जाती है कि किसी को मुद्दे के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। इसमें याचिका के बारे में सूचनाएं, प्रदर्शन और जन आंदोलन के बारे में सूचनाएं हो सकती हैं।
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इसके अलावा अदालत ने रवि को गर्म कपड़े, मास्क और किताबें मंगाने की भी अनुमति दे दी है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने मंगलवार को रवि को पुलिस हिरासत के दौरान एक दिन में 15 मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने और अपने वकील से 30 मिनट की मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी है।
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अदालत ने एक याचिका पर यह आदेश दिया। रवि ने अपने वकील के जरिए यह याचिका दाखिल की थी। अदालत ने रविवार को रवि को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित व्यापक साजिश और खालिस्तान आंदोलन के संबंध में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।
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दिल्ली पुलिस की साइबर प्रकोष्ठ टीम द्वारा गिरफ्तार रवि को यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया गया और पुलिस ने उनकी सात दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए पुलिस ने अदालत से कहा था कि कार्यकर्ता ने किसानों के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए गए 'टूलकिट' दस्तावेज का कथित तौर पर संपादन किया और इस मामले में कई लोग शामिल थे।
मुद्दे के बारे बताने के लिए 'टूलकिट' दस्तावेज तैयार किया जाता है। इसके जरिए सूचना मुहैया करायी जाती है कि किसी को मुद्दे के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। इसमें याचिका के बारे में सूचनाएं, प्रदर्शन और जन आंदोलन के बारे में सूचनाएं हो सकती हैं।