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दिल्ली : पटाखे फोड़ने और बिक्री पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, डीपीसीसी ने जारी किया आदेश, डीएम-सीपी रोजाना देंगे रिपोर्ट
Tue, 28 Sep 2021 09:39 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Tue, 28 Sep 2021 09:39 PM IST
सार
डीपीसीसी के आदेश में लिखा गया है कि कई विशेषज्ञों ने कोरोना की एक और लहर की संभावना का संकेत दिया है। ऐसे में पटाखे फोड़ने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं होगा साथ ही उच्च स्तर का वायु प्रदूषण भी गंभीर होगा।
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पटाखे
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
दिल्ली सरकार के गत दिनों लिए फैसले के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी में एक जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में डीपीसीसी ने मंगलवार को आदेश जारी कर जिलाधिकारियों व पुलिस उपायुक्तों से आदेश का पालन कराने व प्रतिदिन की रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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डीपीसीसी के आदेश में लिखा गया है कि कई विशेषज्ञों ने कोरोना की एक और लहर की संभावना का संकेत दिया है। ऐसे में पटाखे फोड़ने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं होगा साथ ही उच्च स्तर का वायु प्रदूषण भी गंभीर होगा। इसको देखते हुए महामारी संकट के दौरान पटाखे फोड़ना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्र में एक जनवरी 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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