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दिल्ली: कोरोना से पिता की मौत पर मांगा 25 लाख का मुआवजा, हाईकोर्ट ने उत्तर दिल्ली नगर निगम से मांगा जवाब 

Mon, 12 Jul 2021 10:35 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 12 Jul 2021 10:35 PM IST
सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस साल मई में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले एक टीवीसी सदस्य के बेटे की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार के वकील से कहा वह सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें।

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Compensation of 25 lakhs sought from Corona on father death High Court seeks reply from North Delhi Municipal Corporation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने टाउन वेंडिंग या शहर विक्रय समिति (टीवीसी) के सदस्यों को कोविड-19 में अग्रिम मोर्चे का योद्धा घोषित करने संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याची ने अपने पिता की मौत पर 25 लाख रुपये मुआवजा भी मांगा है।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस साल मई में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले एक टीवीसी सदस्य के बेटे की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार के वकील से कहा वह सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें। अदातल ने उत्तर दिल्ली नगर निगम से भी मामले में जवाब मांगा है।
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वकील कवलप्रीत कौर ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी आवश्यक सेवाएं दे रहे थे और अनेक स्थानों पर जा रहे थे। याचिका में बताया गया कि उनके पिता रेहड़ी-पटरी लगाकर सामान बेचते थे और उत्तर दिल्ली नगर निगम की सिविल लाइन्स की टीवीसी के सदस्य थे।
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उन्होंने 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा प्रदान करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए कहा कि स्ट्रीट वेंडरो के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान सहित कई स्कीम है। 


उन्होंने कहा कि उनके पिता चुने हुए सदस्य होने के नाते अपने अधिकार क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर की पहान कर उन्हें प्रमणापत्र भी जारी करते थे। ऐसे में वे मोरोना वायरस के शिकार हो गए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार अक्टूबर तय की है।

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