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Terror Funding: आतंकी फंडिंग में पांच पर आरोप तय, विशेष एनआईए अदालत से चार अन्य बरी
Fri, 17 Jun 2022 05:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 17 Jun 2022 05:40 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में पांच आरोपियों के तहत यूएपीए के तहत आरोप तय किए। वहीं चार अन्य लोगों को पर्याप्त सुबूत नहीं होने के कारण बरी कर दिया गया। इन चार में दो ज्वैलर्स हैं और कथित रूप से सऊदी अरब से हवाला लेनदेने में शामिल हैं।
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पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज प्रवीण सिंह ने शेख अब्दुल नईम, बेदार बख्त उर्फ धन्नू राजा, तौसीफ अहमद मलिक उर्फ टीपू, हबीबुर्रहमान और जावेद पर आईपीसी व यूएपीए में साजिश की धाराओं में आरोप तय किए। वहीं शेख अब्दुल नईम पर पासपोर्ट कानून के तहत भी आरोप तय किये गए।
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कोर्ट ने ज्वेलर अदीश कुमार जैन, दिनेश कुमार गर्ग, अब्दुल समद और गुल नवाज को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अब्दुल समद इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। एनआईए ने शेख अब्दुल नई उर्फ सोहेल खान को लश्कर ए ताइबा के लिए फंड जुटाने के आरोप में 28 नवंबर 2017 को लखनऊ के चारबाग से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी।
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