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दिल्ली : 8,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एमसीडी अधिकारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार
Mon, 12 Apr 2021 10:29 PM IST
शाहरुख खान
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 12 Apr 2021 10:29 PM IST
सार
सीबीआई ने सोमवार को रिश्वत मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सहायक स्वच्छता इंस्पेक्टर और एक अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर एक अस्थायी कर्मचारी को काम पर तैनात करने के लिए 8000 रुपये की मांग की थी और इसकी पहली किश्त के तौर पर 4000 रुपये देने की बात हुई थी।
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विस्तार
सीबीआई ने सोमवार को रिश्वत मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सहायक स्वच्छता इंस्पेक्टर और एक अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर एक अस्थायी कर्मचारी को काम पर तैनात करने के लिए 8000 रुपये की मांग की थी और इसकी पहली किश्त के तौर पर 4000 रुपये देने की बात हुई थी।
शिकायतकर्ता एमसीडी में अस्थायी कर्मचारी है। उसने आरोप लगाया कि एमसीडी अधिकारी कार्यरत अस्थायी स्टाफ को पूरा वेतन नहीं दे रहा है और उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी करता है। इस पर सीबीआई ने योजना बनाई और इंस्पेक्टर तथा एक अस्थायी कर्मचारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ा।
तलाशी के दौरान सीबीआई को कार्यालय से हस्ताक्षरित बैंक चेक, एटीएम कार्ड समेत कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। तलाशी एक अन्य संदिग्ध के गाजियाबाद आवास पर हुई। इस दौरान 38 लाख रुपये और अन्य दस्तावेज मिले।
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बाद में इंस्पेक्टर और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों को कोर्ट पेश किया गया जहां से इंस्पेक्टर को दो दिन की पुलिस हिरासत और अस्थायी कर्मचारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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शिकायतकर्ता एमसीडी में अस्थायी कर्मचारी है। उसने आरोप लगाया कि एमसीडी अधिकारी कार्यरत अस्थायी स्टाफ को पूरा वेतन नहीं दे रहा है और उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी करता है। इस पर सीबीआई ने योजना बनाई और इंस्पेक्टर तथा एक अस्थायी कर्मचारी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ा।
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तलाशी के दौरान सीबीआई को कार्यालय से हस्ताक्षरित बैंक चेक, एटीएम कार्ड समेत कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। तलाशी एक अन्य संदिग्ध के गाजियाबाद आवास पर हुई। इस दौरान 38 लाख रुपये और अन्य दस्तावेज मिले।
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बाद में इंस्पेक्टर और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों को कोर्ट पेश किया गया जहां से इंस्पेक्टर को दो दिन की पुलिस हिरासत और अस्थायी कर्मचारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।