Delhi: छत्तीसगढ़ में तीन नागरिकों की हत्या का मामला, 3 नक्सलियों के खिलाफ एनआईए ने दायर की चार्जशीट
जगदलपुर में एक विशेष अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में एनआईए ने तीनों पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए।
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में तीन नागरिकों की हत्या के मामले में शनिवार को तीन नक्सलियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एनआईए ने बताया कि सभी तीनों आरोपी सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के मोरखनदी गांव से छह नागरिकों के अपहरण से संबंधित समूह की आपराधिक साजिश में शामिल पाए गए थे। तीनों आरोपियों की पहचान सन्नू राम अटलमी उर्फ सुनील, सुरेश कतलामी उर्फ कचलामी और शंकर नुरेटी उर्फ शंकर के रूप में की गई है।
जगदलपुर में एक विशेष अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में एनआईए ने तीनों पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए। वे तीन निर्दोष नागरिकों के अपहरण और हत्या की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे और क्रांतिकारी किशन समिति, महिला मुक्ति मंच, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल (आरपीसी) सहित विभिन्न मोर्चों के माध्यम से उस क्षेत्र में सक्रिय सीपीआई के आतंकी एजेंडे को बढ़ावा और प्रचारित कर रहे थे। जनताना सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने सीपीआई (माओवादी) का गैरकानूनी संगठन घोषित कर रखा है।