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दिल्ली: उत्तरी और दक्षिणी निगम ने अगले आदेश तक मीट की सभी दुकानें बंद करने के दिए निर्देश
Wed, 13 Jan 2021 04:39 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 13 Jan 2021 04:39 PM IST
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मीट की दुकानें
- फोटो : अमर उजाला
बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद अब उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर मांस की खरीद-बिक्री व प्रॉसेस चिकन के स्टोरेज पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। यदि रेस्टोरेंट और होटलों में अंडे और पोल्ट्री मीट आधारित व्यंजन परोसे गए तो मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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निगम ने आदेश जारी किया है कि सभी मीट की दुकानों, मीट प्रॉसेसिंग इकाइयों व किसी भी अन्य स्थान पर जीवित मुर्गा व मुर्गियां आदि रखने, उनका क्रय-विक्रय करने तथा उनके मांस की प्रॉसेसिंग, पैकेजिंग व बिक्री करने पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है।
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निगम ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोग इस आदेश का पूर्णरूप से पालन करें। अन्यथा क्षेत्रीय उप-निदेशक(पशु चिकित्सा सेवा विभाग) द्वारा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और बिना सूचना दिए उनका व्यापार लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही निगम ने पक्षियों की असामान्य मृत्युदर की घटना की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-23890318 जारी किया है।
#BirdFlu: North Delhi Municipal Corp & South Delhi Municipal Corp put a ban on sale, purchase, processing & packaging of chicken across their jurisdiction from immediate effect. All hotels & restaurants directed to not serve poultry meat, related products & dishes made with eggs
— ANI (@ANI) January 13, 2021